आज़म ख़ान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत

आज़म ख़ान के वकील इमरानउल्ला ने कहा कि आज़म ख़ान को दर्ज सभी मामलों में ज़मानत मिल चुकी है और अब वह जल्द ही जेल से बाहर आएंगे

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म ख़ान को ज़मानत दे दी है. जस्टिस समीर जैन की बेंच ने यह आदेश सुनाया.  2019 में राजस्व विभाग की शिकायत पर रामपुर के सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज हुआ था, लेकिन आज़म ख़ान का नाम 2024 में अभियुक्त के रूप में जोड़ा गया. आज़म ख़ान के वकील इमरानउल्ला ने कहा कि उनके मुवक्किल को दर्ज सभी मामलों में ज़मानत मिल चुकी है और अब वह जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे. इससे पहले 21 अगस्त को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था.

आज़म ख़ान को एक हफ़्ते में यह तीसरी बड़ी राहत मिली है. 16 सितंबर को रामपुर की अदालत ने उन्हें अवमानना मामले में बरी किया था. इससे पहले 10 सितंबर को हाईकोर्ट ने डूंगरपुर मामले में भी उन्हें ज़मानत दी थी.

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