
गोरखपुर बिना अनुमति के विज्ञापनों पर बड़ी कार्रवाई! ₹17 लाख जुर्माना
गोरखपुर नगर निगम ने शहर के विभिन्न इलाकों में बिना अनुमति लगाए गए विज्ञापनों पर सख्त कार्रवाई की है। प्राइवेट जमीन पर विज्ञापन शुल्क निर्धारण एवं वसूली नियमों के तहत यह कदम उठाया गया है। निगम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 11 प्रतिष्ठानों पर कुल 17,38,611 रुपये का जुर्माना लगाया है।
गोरखपुर नगर निगम ने शहर के विभिन्न इलाकों में बिना अनुमति लगाए गए विज्ञापनों पर सख्त कार्रवाई की है। प्राइवेट जमीन पर विज्ञापन शुल्क निर्धारण एवं वसूली नियमों के तहत यह कदम उठाया गया है। निगम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 11 प्रतिष्ठानों पर कुल 17,38,611 रुपये का जुर्माना लगाया है।
इन फर्मो पर 20 गुणा 10 के विज्ञापन का शुल्क 34696 रुपये है लेकिन नियमानुसार अनुमति लिए बिना लगाए गए विज्ञापनों पर 01,26,000 रुपये का जुर्माना लगा है। इस तहत आरोपियों को 01,60,696 रुपया जुर्माना जमा करना पड़ेगा। ऐसे विज्ञापन मोहरीपुर, लच्छीपुर, गोरखनाथ रोड, बेतियाहाता, जटाशंकर चौक और मंगलम टॉवर पर लगाए गए हैं। इसके अलावा अन्य मार्गो पर चिन्हित किए जा रहे हैं
अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने बताया कि प्राइवेट भूमि पर विज्ञापन लगाने के लिए निगम से अनुमति लेना होता है। इसके साथ ही निर्धारित विज्ञापन शुल्क भी जमा करना होता है। इन प्रतिष्ठानों ने नियमों का उल्लंघन कर विज्ञापन लगाए गए हैं, जिससे नगर निगम को राजस्व की हानि हुई है।
निगम ने सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को 30 अक्टूबर तक बकाया राशि जमा करने का अंतिम मौका दिया है। समय सीमा में भुगतान न होने पर जुर्माना वसूली के लिए सख्त कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

