
SC ने UGC के नए नियमों पर रोक लगाई, कहा – समाज को बांटने वाला
सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि नए नियम में प्रावधान साफ नहीं हैं और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है, जिससे समाज में विभाजन की आशंका है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूजीसी (UGC) के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि नए नियम में प्रावधान साफ नहीं है और इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगले आदेश तक 2012 के विनियम लागू रहेंगे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि यूजीसी के नए नियम पर यदि हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो इसके खतरनाक परिणाम होंगे और समाज विभाजित होगा और इसके गंभीर प्रभाव होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने इन रेग्युलेशन को लेकर कुछ आपत्तियां व्यक्त कीं, जिन्हें ‘सामान्य वर्गों’ के प्रति भेदभावपूर्ण बताते हुए चुनौती दी गई है। अदालत ने सुझाव दिया कि इन रेग्युलेशन की समीक्षा प्रख्यात ज्यूरिस्ट (Eminent Jurists) वाली एक समिति द्वारा की जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ये रेग्युलेशन पहली नजर में अस्पष्ट (vague) हैं और ‘दुरुपयोग का अंदेशा’ रखते हैं।

