
समीर वानखेड़े को HC ने दिया झटका, मानहानि केस पर सुनवाई से इनकार
एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। वानखेड़े ने आर्यन की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर शाहरुख और रेड चिलीज के खिलाफ 2 करोड़ का मानहानि का केस किया था।
पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी मानहानि की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। समीर वानखेड़े ने हाल ही शाहरुख खान , गौरी खान और रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट के खिलाफ 2 करोड़ की मानहानि का केस ठोका था। उन्होंने आरोप लगाया था कि आर्यन खान की सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ ने उनकी व्यक्तिगत और पेशेवर छवि को नुकसान पहुंचाया है।
समीर वानखड़े ने यह भी आरोप लगाया था कि ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ सीरीज को उनकी प्रतिष्ठा और छवि को जानबूझकर बदनाम करने के इरादे से बनाया गया है। इस सीरीज में ड्रग्स विरोधी एंजेंसियों को नेगेटिव तरीके से दिखाया गया है, जिससे जनता के अंदर उन एजेंसियों को लेकर विश्वास कम होता है।
लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने आईआरएस अधिकारी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की याचिका पर सुनवाई से इनकार ही कर दिया। कोर्ट ने याचिका में मांगी गई राहतों पर गौर करते हुए कहा कि यह यहां विचार के लायक नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने समीर वानखेड़े को याचिका में संशोधन करने और फिर से दाखिल करने की इजाजत दे दी।
इस मामले में ‘रेड चिलीज एंटरटेनमेंट’ के लिए सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और नेटफ्लिक्स के लिए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी पेश हुए, जबकि वादी के लिए सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी पेश हुए थे।

