
उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज
दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इन पर UAPA के तहत मामला दर्ज है। कोर्ट ने पहले भी इनकी जमानत याचिकाएं खारिज की थीं।
दिल्ली दंगों से जुड़े मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली दंगे के अन्य आरोपियों को जमानत दे गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के पांच आरोपियों को शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 12 शर्तें रखी हैं। इसी के साथ गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद शकील खान और शादाब अहमद की जमानत को मंजूरी मिल गई है।
2020 में दिल्ली में दंगा भड़काने से जुड़े मामले में सभी को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट पहले भी जमानत याचिका खारिज कर चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने 10 दिसंबर 2025 को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।

