
सरकार ने लगाई सोना-चांदी, प्लेटिनम के आयात पर रोक
सरकार ने मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया। सोना, चांदी और प्लैटिनम से बने आभूषणों के आयात पर तत्काल प्रभाव से सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं।
सरकार ने मुक्त व्यापार समझौतों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सोना, चांदी और प्लैटिनम आभूषणों के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। अब इन धातुओं से बने आभूषणों के आयात के लिए डीजीएफटी से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। यह कदम विशेष रूप से भारत-आसियान एफटीए के तहत शुल्क अंतराल का लाभ उठाने वाले आयातकों को रोकने के लिए उठाया गया है।
अब सोना, चांदी एवं प्लेटिनम से बने आभूषणों का आयात करने के लिए डीजीएफटी से लाइसेंस या पूर्व-अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध पहले से किए गए सौदों या भुगतान जैसी किसी भी शर्त के बावजूद लागू होंगे। साथ ही, संक्रमणकालीन प्रावधान का लाभ भी उपलब्ध नहीं होगा।
कुछ आयातक भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौता का दुरुपयोग कर शुल्क में मौजूद अंतराल का फायदा उठा रहे थे। इसके अलावा वे थाईलैंड जैसे देशों से बिना रत्न-पत्थर वाले आभूषण के नाम पर कीमती धातुओं का आयात कर रहे थे।
100 प्रतिशत निर्यात वाले इकाईयों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में स्थित इकाइयों की तरफ से किए जाने वाले आभूषण आयात पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसके अलावा, रत्न एवं आभूषण निर्यात से जुड़ी योजनाओं के तहत होने वाले आयात को भी छूट दी गई है।

