SC का फैसला: दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों को मिली इजाजत

सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर के निवासियों को राहत देते हुए ग्रीन पटाखे बेचने और जलाने की अनुमति दी है। यह अनुमति 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक के लिए है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले पटाखों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे बेचने और जलाने की इजाजत दी है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब लोग बिना किसी डर के ग्रीन पटाखे खरीद और जला सकेंगे।
सीजीआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन द्वारा कहा गया कि हमने सॉलिसिटर और एमिकस के सुझावों पर विचार किया है। हमने देखा है कि इंडस्ट्री को चिंता है। पारंपरिक पटाखों की स्मगलिंग होती है, जिससे ज्यादा नुकसान होता है। हमें एक बैलेंस्ड तरीका अपनाना होगा। हरियाणा के 22 जिलों में से 14 जिले एनसीआर में आते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, 18 से 20 अक्टूबर तक सुबह 6 से 7 बजे और शाम 8 से 10 बजे तक केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी। नीरी (NEERI) और PESO द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पटाखों की ही बिक्री और उपयोग हो सकेगा। लड़ी पटाखों और ऑनलाइन बिक्री की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, बेरियम-मुक्त ग्रीन पटाखे केवल निर्धारित स्थानों पर ही बेचे जाएंगे। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि निर्माता यह सुनिश्चित करें कि दिल्ली में केवल ग्रीन पटाखे ही बिकें। किसी भी उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मॉनिटरिंग का काम 14 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और 25 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी।

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