पश्चिम बंगाल: ऋतब्रत बनर्जी बने रहेंगे विपक्ष के नेता

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता पद को लेकर चल रहे विवाद पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब ऐसे में ऋतब्रत बनर्जी विपक्ष के नेता बने रहेंगे।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोई भी अंतरिम आदेश पास करने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार स्पीकर का फैसला बरकरार रहेगा। तृणमूल कांग्रेस के नेता शोभनदेब चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर टीएमसी के बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती दी है।

जस्टिस कृष्णा राव ने सभी पक्षों को हलफनामा (affidavit) दाखिल करने का निर्देश दिया है। इससे साफ हो गया है कि फिलहाल ऋतब्रत बनर्जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में बने रहेंगे।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार (18 जून, 2026) को शोभनदेब चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह स्पीकर के फैसले पर कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं कर रहा है। अब अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी

सुनवाई के दौरान जस्टिस कृष्ण राव ने पूछा था कि अगर एक ही राजनीतिक दल की तरफ से दो अलग-अलग नामों का प्रस्ताव भेजा जाए, तब अध्यक्ष का कर्तव्य क्या होगा, क्या वह स्वत: संज्ञान लेते हुए फैसला ले सकते हैं या फिर दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक होगा।

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