यूपी में देखभाल न करने पर बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकेंगे माता-पिता

देखभाल न करने वाले या अत्याचार करने वाले बच्चों को अब वृद्ध माता-पिता आसानी से अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकेंगे।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुजुर्ग माता-पिता के अधिकारों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली-2014 में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

नए प्रावधानों के तहत अगर संतान या आश्रित रिश्तेदार बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल नहीं करते या उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति से उन्हें बेदखल कराने की कार्रवाई कर सकेंगे।

बुजुर्ग अपनी शिकायत जिला मजिस्ट्रेट (DM) के सामने दर्ज करा सकेंगे। शिकायत पर 30 दिनों के भीतर सुनवाई पूरी करने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही, DM को ऐसे मामलों और उन पर हुई कार्रवाई की मासिक रिपोर्ट राज्य सरकार को देनी होगी।

जो बुजुर्ग खुद कार्यालय जाकर शिकायत दर्ज नहीं करा सकते, उनके लिए सरकार टोल-फ्री हेल्पलाइन शुरू करने की तैयारी में है।

सरकार का कहना है कि इस संशोधन का उद्देश्य बुजुर्ग माता-पिता को सुरक्षा, सम्मान और बेहतर जीवन उपलब्ध कराना है। यह फैसला वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और उनके सम्मान की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

 

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