सोशल मीडिया की लत से जुड़े केस में मेटा और यूट्यूब दोषी

लॉस एंजिल्स में एक ऐतिहासिक फैसले में, जूरी ने इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा और यूट्यूब को उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कारण एक युवती को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया.

अमेरिका में लॉस एंजेलिस की एक जूरी ने एक युवा महिला के पक्ष में ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाया है.

इस महिला ने मेटा और यूट्यूब पर आरोप लगाया था कि उनके बचपन में इन प्लेटफॉर्म के कारण उसे सोशल मीडिया की लत लग गई थी.
जूरी ने पाया कि इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक और व्हाट्सऐप के मालिकाना हक़ वाली मेटा और यूट्यूब के मालिक गूगल ने जानबूझकर ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म बनाए जिनसे लोगों को लत लग सकती थी.
जूरी के मुताबिक़ इससे केली नाम की 20 साल की महिला के मानसिक स्वास्थ्य को नुक़सान पहुँचा.
केली को हर्ज़ाने के तौर पर 60 लाख अमेरिकी डॉलर यानी करीब साढ़े 56 करोड़ रुपये चुकाने का फ़ैसला भी सुनाया गया है.
जूरी इस निष्कर्ष पर पहुँची कि मेटा और गूगल ने अपने प्लेटफ़ॉर्म्स को संचालित करने के तरीके में “दुर्भावना, उत्पीड़न या धोखाधड़ी” का सहारा लिया था.
इस फ़ैसले के तहत केली को मिलने वाले कुल हर्ज़ाने में से 70 फ़ीसदी राशि मेटा को चुकानी होगी, जबकि शेष 30 फ़ीसदी गूगल को देनी होगी.

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