
सरकार का आदेश, तेजी से बिछेंगी पाइपलाइन और हर घर तक पहुंचेगी PNG
यह आदेश भारत को गैस-आधारित अर्थव्यवस्था बनाने और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ लाया गया है।
सरकार ने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हो रही देरी को कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत एक नया आदेश जारी किया है।
यह फैसला मध्य पूर्व संकट के कारण सप्लाई में आ रही बाधाओं के बीच लिया गया है, ताकि देश में प्राकृतिक गैस से जुड़ी सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो सके।
नए आदेश के तहत पाइपलाइन बिछाने और उनके विस्तार के लिए तय समय सीमा निर्धारित की गई है। इसका उद्देश्य मंजूरी मिलने में होने वाली देरी और जमीन से जुड़ी दिक्कतों को कम करना है, जो अब तक प्रोजेक्ट्स को धीमा कर देती थीं।
मंत्रालय के अनुसार, यह आदेश भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है और तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। इससे गैस वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, तेज और निवेश के अनुकूल बनाया जाएगा।
सरकार ने कहा है कि यह सुधार देश को गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लक्ष्य के अनुरूप है।
मंत्रालय के अनुसार, इस सुधार का मुख्य उद्देश्य प्रक्रियाओं को आसान बनाना और नियमों से जुड़ी जटिलताओं को कम करना है, ताकि सभी संबंधित पक्षों को काम करने में सुविधा हो।

