
जन्मजात नागरिकता पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारतीयों के लिए वरदान
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनल्ड ट्रंप के जन्मजात नागरिकता संबंधी कार्यकारी आदेश को 6-3 के बहुमत से खारिज कर दिया है। यह फैसला अमेरिका में रह रहे लाखों भारतीय के लिए बड़ी राहत है।
अमेरिका में वीजा पर रह रहे और वर्षों से ग्रीन कार्ड की प्रतीक्षा कर रहे लाखों भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला एक वरदान के तौर पर है। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस विवादास्पद कार्यकारी आदेश को 6-3 के बहुमत से खारिज कर दिया है, जो अमेरिकी धरती पर जन्म लेने वाले बच्चों के ‘जन्मजात नागरिकता’ के संवैधानिक अधिकार को समाप्त करना चाहता था।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मतलब यह है कि अब अमेरिका की धरती पर जन्म लेने वाले हर बच्चे को पहले की तरह ही अपने आप वहां की नागरिकता मिलती रहेगी। H-1B, L-1, या F-1 जैसे अस्थायी वीजा पर अमेरिका में रह रहे भारतीय माता-पिता की अमेरिकी धरती पर पैदा हुई संतान को जन्म से ही अमेरिकी नागरिकता मिलती रहेगी।

