खान सर पर FIR को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से मांगा जवाब

पटना हाईकोर्ट ने शिक्षाविद् फैजल खान (खान सर) के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की याचिका पर राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। यह FIR 5 जून 2026 को हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुई थी।

पटना हाईकोर्ट ने चर्चित शिक्षाविद् फैजल खान (खान सर) के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

न्यायमूर्ति चन्द्रशेखर झा की अवकाशकालीन पीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।

याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में कदमकुआं थाना कांड संख्या से संबंधित प्राथमिकी को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

यह प्राथमिकी 5 जून 2026 को पटना के कदमकुआं थाने में फैजल खान उर्फ खान सर और उनके सुरक्षा गार्ड के विरुद्ध दर्ज की गई थी।

एफआईआर में हत्या के प्रयास तथा आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि इस मामले में पटना सिविल कोर्ट ने फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा रखी है।

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