
बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेगी कफ सीरप: स्वास्थ्य मंत्रालय
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कफ सीरप सहित सभी सीरप वाली दवाओं को अब डॉक्टर की पर्ची के बिना बेचने पर रोक लगा दी है। यह बदलाव 'ड्रग्स रूल्स, 1945' में संशोधन के तहत किया गया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत कफ सीरप समेत सीरप वाली दवाएं अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगी। अब ऐसी दवाएं खरीदने के लिए ग्राहकों को डॉक्टर की पर्ची की जरूरत होगी।
यह बदलाव केंद्र सरकार द्वारा ‘ड्रग्स रूल्स, 1945’ में ‘ड्रग्स (पांचवां संशोधन) रूल्स, 2026’ के जरिए संशोधन करने के बाद आया है। इस संशोधन को 9 जून को ऑफिशियल गजट में नोटिफाई किया गया था।

