अभिषेक-ऐश्वर्या पर्सनैलिटी राइट्स के लिए पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस तरह के वीडियो न केवल उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहे हैं, बल्कि उनकी निजता के मौलिक अधिकारों का भी गंभीर उल्लंघन कर रहे हैं। 4 करोड़ मांगा हर्जाना

अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने AI से बनाए गए डीपफेक वीडियो को लेकर यूट्यूब और गूगल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कपल ने लगभग 4 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग भी की है।
उन्होंने अदालत से अपील की है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनके व्यक्तित्व, चेहरे, आवाज और छवि के अवैध और आपत्तिजनक उपयोग पर स्थायी रूप से रोक लगाने के निर्देश जारी किए जाएं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने अपनी याचिका 6 सितंबर को दायर की थी। लगभग 1,500 पन्नों की इस याचिका में दावा किया गया है कि यूट्यूब पर कई ऐसे वीडियो मौजूद हैं जिनमें उनकी तस्वीरों और आवाजों का इस्तेमाल फर्जी, भ्रामक और अपमानजनक तरीकों से किया गया है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस तरह के वीडियो न केवल उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहे हैं, बल्कि उनकी निजता के मौलिक अधिकारों का भी गंभीर उल्लंघन कर रहे हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए गूगल को नोटिस जारी किया है और लिखित जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कपल की याचिका की अगली सुनवाई अब 15 जनवरी 2026 को होगी। इससे पहले अभिषेक बच्चन ने 10 सितंबर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने अदालत से अनुरोध किया था कि उनके पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स (जनता में छवि और व्यक्तित्व अधिकार) की सुरक्षा की जाए।

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