आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में कोर्ट ने किया दोषमुक्त

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान को भड़काऊ भाषण से जुड़े एक और मामले में बड़ी राहत मिली है। एमपी–एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में आजम खान को दोषमुक्त करार दिया है। हालांकि उन्हें एक अन्य मामले में अभी जेल में ही रहना होगा।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान को भड़काऊ भाषण से जुड़े एक और मामले में बड़ी राहत मिली है। एमपी–एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में आजम खान को दोषमुक्त करार दिया है।
यह मामला आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला द्वारा 2 अप्रैल 2019 को शहर कोतवाली में दर्ज कराया गया था। आरोप था कि 29 मार्च 2019 को सपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आजम खान ने तत्कालीन जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, एसडीएम सदर और सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ विवादित और भड़काऊ बयान दिए थे।
इस मामले की सुनवाई एमपी–एमएलए कोर्ट में चल रही थी। अब दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आजम खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया। इस फैसले के समय आजम खान जिला जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट के इस निर्णय के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर देखी गई।
आजम खान इस समय दो पैन कार्ड मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद रामपुर जेल में बंद हैं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी इसी मामले में सजा काट रहे हैं।

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