
पेट्रोल-डीजल की खरीद पर सरकार ने तय की लिमिट
केंद्र सरकार ने डीजल-पेट्रोल खरीद के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत औद्योगिक और व्यावसायिक ग्राहकों को अब पेट्रोल पंप से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी गई है।
केंद्र सरकार ने डीजल-पेट्रोल की कीमतों के लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल यूजर्स को पेट्रोल पंप से पेट्रोल-डीजल खरीदने पर तत्काल रोक लगा दी गई है।
बड़ी फैक्ट्रियों, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं को अब रिटेल पेट्रोल पंपों से ईंधन की खरीद की अनुमति नहीं है। इन्हें अपने लिए निर्धारित डिपो या बिक्री केंद्रों का उपयोग करना होगा।
यदि आप एक सामान्य ग्राहक हैं और अपनी कार या बाइक में तेल भरवा रहे हैं, तो आप पर कोई प्रतिबंध नहीं है। रिटेल आउटलेट्स पर ग्राहकों के लिए डीजल की खरीद प्रतिदिन 200 लीटर प्रति वाहन/ग्राहक तक सीमित कर दी गई है।
डीजल केवल वाहनों के फ्यूल टैंक या PESO (पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन) से प्रमाणित कंटेनरों में ही दिया जाएगा और इसे आगे दोबारा बेचने की अनुमति नहीं है। यह कदम वैश्विक आपूर्ति की चिंताओं के बीच ईंधन की जमाखोरी रोकने, सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और स्थानीय स्तर पर कमी को टालने के लिए उठाया गया है।

