हरियाणा में कोचिंग संस्थाओ में नई पॉलिसी लागू

हरियाणा सरकार ने निजी कोचिंग संस्थानों के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत अब ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य होगा।

हरियाणा सरकार ने हाल ही में राज्य के निजी कोचिंग संस्थानों के लिए एक नई पॉलिसी (Coaching Institute Policy 2026) लागू की है, जिसके तहत कोचिंग संचालकों द्वारा अपने प्रचार-प्रसार में ‘मान्यता प्राप्त’ (Recognized) और ‘अप्रूव्ड’ (Approved) शब्दों के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी है।

अब कोई भी कोचिंग संस्थान अपने साइन बोर्ड, प्रॉस्पेक्टस, पंपलेट या किसी भी प्रकार के विज्ञापन में ‘संबद्ध’ (Affiliated) या ‘मान्यता प्राप्त’ शब्द नहीं लिख सकता। उन्हें सिर्फ “रजिस्टर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट” (Registered Coaching Institute) शब्द का ही इस्तेमाल करना होगा। हरियाणा में चल रहे सभी निजी कोचिंग सेंटरों के लिए अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

स्कूल या किसी अन्य शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे विद्यार्थियों की कोचिंग कक्षाएं उनके स्कूल के समय (स्टडी आवर्स) के दौरान नहीं चलाई जा सकेंगी।पारदर्शिता और जानकारी: सभी संस्थानों को अपनी वेबसाइट और कोचिंग सेंटर के मुख्य स्थान (नोटिस बोर्ड) पर शिक्षकों की योग्यता, फीस स्ट्रक्चर और क्लास का टाइम-टेबल साफ तौर पर प्रदर्शित करना होगा।

रजिस्ट्रेशन आवेदन के साथ संस्थान को अपने पाठ्यक्रम की जानकारी, उसे पूरा करने की अवधि, ट्यूशन फीस समेत सभी प्रकार की फीस, फीस रिफंड पालिसी, ईजी एग्जिट, लेक्चर, ट्यूटोरियल, ग्रुप डिस्कशन और टेस्ट शेड्यूल की जानकारी देनी होगी। प्रत्येक बैच में अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या तथा शिक्षकों और काउंसलर की शैक्षणिक योग्यता और बायोडाटा भी देना होगा।

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