जौहर विश्वविद्यालय की 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण पर स्टे बरकरार

रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर अपील पर मुरादाबाद मंडलायुक्त की अदालत में सुनवाई हुई है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर फिलहाल रोक रहेगी।

उत्तर प्रदेश की रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ दायर अपील पर आज (13 अगस्त को) मुरादाबाद मंडलायुक्त आञ्जनेय कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद रामपुर डीएम के ध्वस्तीकरण आदेश पर मंडलायुक्त की तरफ से 27 जुलाई को लगाई गई अंतरिम रोक को बरकरार रखा गया है।

गौरतलब है कि ये मामला रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को गिराने के प्रपोजल से जुड़ा हुआ है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और यूपी सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान ने की थी। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उत्तर प्रदेश शहरी योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27(1) के तहत इन्हें गिराने का ऑर्डर दिया है।

इस मामले की अगली सुनवाई अब 25 अगस्त 2026 को तय की गई है, तब तक यूनिवर्सिटी परिसर में यथास्थिति कायम रहेगी।

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