पवन खेड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली अग्रिम ज़मानत

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को पिछले चार दिनों से चल रही कानूनी अनिश्चितता के बीच बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उन्हें एक सप्ताह की अंतरिम जमानत प्रदान की है.

तेलंगाना हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को एक हफ़्ते की अग्रिम ज़मानत दी है.
कोर्ट ने यह फ़ैसला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी की ओर से दायर एफ़आईआर मामले में सुनाया है.
पवन खेड़ा ने हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी पर ‘तीन पासपोर्ट रखने’ का आरोप लगाया था. इसके बाद हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी ने आरोपों को झूठा क़रार दिया था और उनकी शिकायत के आधार पर असम पुलिस ने एफ़आईआर दर्ज की थी.
लाइव लॉ के मुताबिक़, कांग्रेस नेता ने इस मामले में अग्रिम ज़मानत के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस के. सुजाना ने कहा, “याचिकाकर्ता को संबंधित अदालत के सामने आवेदन दाखिल करने के लिए एक हफ़्ते का समय दिया जाता है… याचिकाकर्ता को कुछ शर्तों के साथ एक हफ़्ते की राहत दी जाती है.”

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