
उमर अब्दुल्ला और पायल के तलाक को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट उमर अब्दुल्ला और उनकी 17 साल से अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला को तलाक की मंजूरी देने पर सहमत हो गया है
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी अलग रह रहीं पत्नी पायल अब्दुल्ला का 17 साल पुराना वैवाहिक रिश्ता आधिकारिक तौर पर समाप्त होने जा रहा है. दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति से तलाक लेने और एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज सभी लंबित कानूनी मुकदमों को वापस लेने की जानकारी दिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का निपटारा करने की बात कही है.
वरिष्ठ वकील ने अदालत को बताया, “दोनों ने आज़ादी को अपना लिया है. दोनों ने आपसी सहमति से शादी खत्म करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए 22 जुलाई को याचिका दाखिल की है.” इस पर जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि अदालत अब समझौते की शर्तों के अनुसार ही उचित आदेश जारी कर इस मामले का निस्तारण करेगी.
उमर अब्दुल्ला और पायल की मुलाकात दिल्ली के ओबेरॉय होटल में काम करने के दौरान हुई थी, जिसके बाद 1994 में दोनों की शादी हुई. इस शादी से उनके दो बेटे-जाहिर और जमीर हैं. हालांकि, 2009 से ही दोनों अलग रहने लगे थे और साल 2011 में उमर अब्दुल्ला ने सार्वजनिक रूप से 17 साल पुराने इस शादीशुदा रिश्ते से अलग होने का ऐलान कर दिया था.

