
बृज भूषण शरण सिंह महिला पहलवानों के यौन शोषण केस से बरी
महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोप के आरोप में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में WFI के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह और WFI के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को बरी कर दिया। यह मामला महिला पहलवानों द्वारा WFI प्रमुख के तौर पर बृजभूषण शरण सिंह के कार्यकाल के दौरान लगाए गए आरोपों से जुड़ा था। दिल्ली पुलिस ने 2023 में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें यौन उत्पीड़न, महिलाओं के खिलाफ हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और आपराधिक धमकी जैसे अपराधों का आरोप लगाया गया था। तोमर को भी इस मामले में सह-आरोपी बनाया गया था।
यह मामला दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई उस FIR से जुड़ा है जो जंतर-मंतर पर महिला पहलवानों के विरोध-प्रदर्शन के बाद दर्ज की गई थी। इस प्रदर्शन में WFI प्रमुख के तौर पर बृजभूषण शरण सिंह के कार्यकाल के दौरान यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे। इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने आरोपों की जांच पूरी करने के बाद 15 जून, 2023 को 1,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 354, 354A, 354D और 506(1) के तहत प्रावधानों का ज़िक्र किया गया था।

